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CG BREAKING : आय से अधिक संपत्ति मामले में अमन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

CG BREAKING : आय से अधिक संपत्ति मामले में अमन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
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 रायपुर : CG BREAKING : आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह (Aman Singh) की जमानत आवेदन को जिला न्यायालय ने निरस्त कर दिया है. बता दें कि, उचित शर्मा ने अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले पर शिकायत कर जांच की मांग की है, जिस पर पिछले दिनों रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की थी.

पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और यास्मिन सिंह पति अमन सिंह के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2023 के अनुक्रम पुनः विवेचना में लिया गया है.

इस प्रकरण में अमन सिंह और यास्मिन सिंह द्वारा अग्रिम जमानत के लिए विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) रायपुर में आवेदन लगाया था, जिसमेंEOW/ACB की ओर से अमृतो दास, अतिरिक्त महाधिवक्ता राघवेन्द्र प्रधान अतिरिक्त महाधिवक्ता और मिथलेश वर्मा, उप संचालक अभियोजन, ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर द्वारा बहस कर पैरवी की.

वहीं रायपुर विशेष न्यायालय ने सभी का तर्क सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 10.03.2023 के माध्यम से अमन सिंह और यास्मिन सिंह के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है.



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