CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |

हाईकोर्ट से प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत, 60 सीटों पर एडमिशन की मिली अनुमति

हाईकोर्ट से प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत, 60 सीटों पर एडमिशन की मिली अनुमति
Share

  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने 60 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन कॉलेजों में मानकों की कमी है, उन्हें छह माह के भीतर सभी खामियां दूर करनी होंगी। यह मामला उन कॉलेजों से जुड़ा था, जिन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती दी थी। यूनिवर्सिटी ने कुछ संस्थानों को मान्यता संबंधी खामियों के चलते 60 सीटों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कॉलेजों को फिलहाल 60 सीटों पर प्रवेश देने की छूट दी जाती है, लेकिन उन्हें शिक्षण स्टाफ, लैब, उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियों को छह माह के अंदर सुधारना होगा। अगर तय अवधि में सुधार नहीं किया गया, तो संबंधित कॉलेजों की अनुमति रद्द की जा सकती है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर संकट टल गया है। अब छात्र बिना किसी बाधा के एडमिशन ले सकेंगे।



Share

Leave a Reply