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CG NEWS: जिले में अब विवाह एवं अन्य आयोजनों में 150 तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल, आदेश जारी

CG NEWS: जिले में अब विवाह एवं अन्य आयोजनों में 150 तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल, आदेश जारी
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धमतरी: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या से संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इन आयोजनों व कार्यक्रमों अब अधिकतम 150 व्यक्ति तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में कमी को दृष्टिगत करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल) में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। विवाह एवं अन्य आयोजनों व कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 होगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र आदि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है।

साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि होटल/मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक से संधारित की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में सम्मिलित सभी लोगों को मास्क लगाना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



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