CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |

CG : पानी की बोतल में शराब लाकर स्कूल में पीते थे हेड मास्टर, डीईओ ने किया सस्पेंड

CG : पानी की बोतल में शराब लाकर स्कूल में पीते थे हेड मास्टर, डीईओ ने किया सस्पेंड
Share

 धमतरी : शराबी प्रधान पाठक के खिलाफ डीईओ ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। हेड मास्टर पानी की बोतल में शराब पर कर लाता था और स्कूल में शराब का सेवन करता था। बीईओ की जांच रिपोर्ट के बाद डीईओ ने कड़ी कार्रवाई की है।

प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक को शराब पीकर स्कूल आने की गंभीर शिकायत और जांच रिपेार्ट में इसकी पुष्टि के बाद डीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासकीय नवीन प्राथमिक शाला औद्योगिक वार्ड के प्रधान पाठक देवलाल साहू के विरूद्ध शराब के नशे में स्कूल आने तथा स्कूल के शौचालय में प्लास्टिक के पानी बोतल में शराब रखने के संबंध में शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी। शिकायत पर प्रधान पाठक देवलाल का जिला अस्पताल में जांच कराई गई। पुष्टि होने पर बीईओ ने डीईओ कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था।।

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रधानपाठक देवलाल साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1, 2, 3) व नियम 23 (ख) के प्रतिकूल है। बीईओ से प्राप्त प्रतिवेदन तथा डाक्टर मुलाहिजा में शराब सेवन की पुष्टि होने पर एचएम देवलाल को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कार्य करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



Share

Leave a Reply