BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

CG : हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ चुनाव पर लगाई रोक!

CG : हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ चुनाव पर लगाई रोक!
Share

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सहायक रजिस्ट्रार के 14 जुलाई 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2025 को चार चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। लेकिन इसी दौरान किसी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई और रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटीज कार्यालय में शिकायत की।

शिकायत के बाद रजिस्ट्रार ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक समिति गठित की और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। यह आदेश सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया था, जिसे प्रदेश साहू संघ ने अधिवक्ता विवेक वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याचिका में क्या कहा गया?
संघ की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार को समिति गठन या चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटीज ने सहायक रजिस्ट्रार को न तो जांच करने और न ही कोई समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। अतः यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

कोर्ट का आदेश:
हाईकोर्ट ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद सहायक रजिस्ट्रार के 14 जुलाई 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है और आगामी सुनवाई की तारीख 5 अगस्त 2025 तय की है।



Share

Leave a Reply