BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |    प्रदेशवासियों को बड़ा झटका, बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, जाने प्रति युनिट कितने की लगेगी चपत    |    छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना का खतरा: 20 दिनों में 3 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर    |    Ration Card के बदले रोजगार सहायक की Dirty Deal, बोला- ‘पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ फिर मिलेगा राशन कार्ड    |    छत्तीसगढ़ में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, रायपुर में सबसे ज्यादा केस, राज्य में कुल 45 एक्टिव केस    |

CG : सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम! अब ऑफिस में समय पर हाजिरी अनिवार्य, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली होगी लागू…

CG : सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम! अब ऑफिस में समय पर हाजिरी अनिवार्य, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली होगी लागू…
Share

 रायपुर। अगर आप छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अक्सर देर से दफ्तर पहुंचते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। राज्य सरकार ने कार्यालयीन अनुशासन सख्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। इसके साथ ही 15 जून 2025 से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar-based Attendance System) को पूरी तरह लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लोकहित में कार्यालयीन कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी शासकीय/अशासकीय (नियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को 15 जून 2025 से अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है । इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा उपस्थिति एवं प्रस्थान दर्ज करना अनिवार्य होगा । सभी कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि आपके अधीनस्थ संस्थानों में एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को समय पर स्थापित कर लिया जाए। इसके लिए एनआईसी से आवश्यक समन्वय कर तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें ।

इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति दर्ज कराने में विफल पाया जाता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी उक्त अधिकारी/कर्मचारी के साथ संबंधित संस्था प्रमुख की होगी । यह व्यवस्था न केवल शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, बल्कि यह यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यस्थल में समय पर उपस्थित होकर उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं ।



Share

Leave a Reply