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CG : दो और बांग्लादेशी महिला और पुरुष गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के सहारे कर रहे थे निवास

CG : दो और बांग्लादेशी महिला और पुरुष गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के सहारे कर रहे थे निवास
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 दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एसटीएफ और छावनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों बीते 10-12 वर्षों से फर्जी पहचान और दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे थे। यह गिरफ्तारी कैम्प-02 क्षेत्र में एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष संदिग्ध रूप से किराये के मकान में रह रहे थे। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि जानकारी प्राप्त हुई कि कैम्प-02 अमन लकड़ी टाल के पास एक किराये के मकान में एक संदिग्ध बांग्लादेशी पुरूष एवं एक महिला अपना मूल पहचान छिपाते हुए फर्जी नाम से रह रहे है।

एसटीएफ टीम एवं थाना छावनी पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम मोहम्मद अली शेख पिता ईमान शेख, निवासी बुधाखली गोलाबारी, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल एवं महिला ने अपना नाम साथी शेख पिता होचन शेख, संदेशखली, गोलाबारी जिला दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल को होना बताई। दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी महिला पुरूष के कब्जे से प्राप्त दस्तावेज एवं मोबाइल डाटा का विस्तृत विश्लेषण एवं जांच किया गया।

जांच पर पाया गया कि मोहम्मद अली शेख का वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन पिता अब्दुल सत्तार खंदोकर, उम्र 48 वर्ष निवासी गा्रम राजबाड़िया पोस्ट हरिदापोटा, झिकारगाछा, जिला जेस्सोर बांग्लादेश है, जो वर्ष 2012 में भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पारकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रहना एवं वहीं पर हुसैन शेख की लड़की से शादी कर उसकी मदद से मोहम्मद अली शेख के फर्जी नाम से जन्मतिथी बदलकर भारतीय नागरिकता संबंधी फर्जी एवं कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाया जाना पाया गया।

आरोपी का विगत 5-6 माह से कैम्प-02 में रहना पाया गया है। जांच पर मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन द्वारा मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से बांग्लादेश में रहने वाले रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में रहना एवं बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित फोटो परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेशी पासपोर्ट संबंधी दस्तावेज जप्त किया गया है।

बांग्लादेशी नागरिक बने ‘भारतीय’: दस्तावेज भी बनाए फर्जी

गिरफ्तार आरोपियों में

  1. मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन (पूर्व में मोहम्मद अली शेख नाम से रह रहा था),

  2. साथी खातून (जो खुद को साथी शेख बताती थी) शामिल हैं।

दोनों ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का निवासी बनकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे फर्जी दस्तावेज बनवा लिए थे। दोनों का वास्तविक निवास जेस्सोर, बांग्लादेश का है।

मोबाइल में मिले बांग्लादेशी पासपोर्ट और दस्तावेज

पुलिस जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन से बांग्लादेशी पासपोर्ट, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और बांग्लादेशी बैंक दस्तावेज मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों अपने बांग्लादेशी रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में थे

इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें शामिल हैं:

  • बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5), 61

  • विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14

  • पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12

  • पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3

 


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