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Chhattisgarh High Court News: पटवारी के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Chhattisgarh High Court News: पटवारी के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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 बिलासपुर। धनंजय सिंह पटवारी के पद पर पटवारी हल्का नंबर 26 चनवारीडांड और अतिरिक्त प्रभार पटवारी हल्का नंबर 22 चैनपुर तहसील मनेंद्रगढ़ जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पदस्थ है। उनका स्थानांतरण 26 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा पटवारी हल्का नंबर 11 कंजिया तहसील भरतपुर जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश के खिलाफ धनंजय सिंह ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया है।जिसकी सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के कोर्ट में हुई। उक्त याचिका में यह आधार लिया गया कि कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा पटवारियों को एक ही जगह पर 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ पटवारियों के स्थानांतरण करने हेतु आदेश जारी किया गया था किंतु एक ही हल्के पर वर्तमान याचिकाकर्ता धनंजय सिंह की पदस्थापना मई 2022 मैं हुई थी तथा छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कंडिका 1.5 मैं यह उल्लेख है कि ऐसे शासकीय सेवक जोकि एक ही स्थान पर 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हो केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह अन्य आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता की पदस्थापना वर्तमान में पटवारी हल्का नंबर 26 चनवारीडांड और अतिरिक्त प्रभार पटवारी हल्का नंबर 22 चैनपुर है किंतु स्थानांतरण आदेश मैं याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पटवारी हल्का नंबर 9 चैनपुर से पटवारी हल्का नंबर 11 कंजिया तहसील भरतपुर जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कर दिया गया और उसी आधार पर तहसीलदार मनेंद्रगढ़ द्वारा
याचिकाकर्ता को भार मुक्त कर दिया गया।
उपरोक्त आधारों पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तर वादी, राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग के सचिव और कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और अनुविभागीय अधिकारी मनेंद्रगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


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