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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की गैंगस्टर की याचिका...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की गैंगस्टर की याचिका...
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 बिलासपुर। झारखंड का गैंगस्टर अमन साहू की चुनाव लड़ने की अनुमति वाली याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड हाईकोर्ट में भी यही याचिका दायर की गई है।
बुधवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अमन की याचिका को खारिज कर दिया है। अब गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में इसी तरह की एक याचिका पर सुवाई होगी।

गैंगस्टर अमन साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने छूट देने की मांग अमन ने अपनी याचिका में की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अमन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि झारखंड के बड़कागांव विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई है।

अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अमन व उसके गुर्गे की नजर अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर लगी है। गुरुवार को अमन के चुनाव लड़ने की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई होनी है।

इसलिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर की याचिका
गैंगस्टर अमन साहू फिलहाली रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। रंगदारी वसूलने और कारोबारी पर फायरिंग कराने का आरोप है। इसके लिए उसने गुर्गे भी भेजा था। इसके अलावा अन्य मामलों में भी रायपुर पुलिस अमन से पूछताछ कर रही है। 25 को पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है। इसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

 



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