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छत्तीसगढ़ लॉकडाउन ब्रे़किंग : अब ये जिला हुआ 31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित, जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः रहेंगी सील

छत्तीसगढ़ लॉकडाउन ब्रे़किंग : अब ये जिला हुआ 31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित, जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः रहेंगी सील
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जांजगीर-चांपा। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने जांजगीर-चांपा जिले को 31 मई की रात्रि 12 बजे तक कंटेंनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आम लोगों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी ब्यावसायिक गतिविधियों में छुट के साथ आदेश जारी किया।

जारी आदेश के अनुसार:-
जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र 31 मई रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।


सभी प्रकार की मंडियाँ औश्र थोक, फुटकर, किराना दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं,माल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी।


सब्जी, फल, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बडा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच और पात्र व्यक्तियों को कोविड -19, वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों को नियमानुसार 30 दिनों के लिए सील करने की कार्यवाही की जावेगी।


होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से स्विगी, जोमेटो आदि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी, ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग और टेक अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।


ऑप्टिकल शॉप, रिपेयरिंग सामाग्री विक्रय के लिए इलेक्ट्रीकल दुकानें शोरूम प्रतिबंधित, पशुचारा दुकानें पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधि दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक रविवार को छोड़कर संचालित की जा सकेंगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों को नियमानुसार 30 दिनों के लिए सील करने की कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच और पात्र व्यक्तियों को कोविड-19, वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।



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