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छत्तीसगढ़ लॉकडाउन : किराना, दूध और बेकरी दुकानें 25 मई से प्रात: 8 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

   छत्तीसगढ़ लॉकडाउन : किराना, दूध और बेकरी दुकानें 25 मई से प्रात: 8 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये 31 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट अवधि में पूर्व में जारी आदेश में विभिन्न गतिविधियों के संचालन की दी गई अनुमति के अतिरिक्त निम्नांकित गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी जाती है। यह आदेश 25 मई 2021 से प्रभावशील होगा। समस्त एकल किराना दुकान, दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकान एवं बेकरी दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे। ग्रीष्मकालीन धान की कटाई प्रारंभ होने की स्थिति को देखते हुए धान और खाद्यान/ फसलों की नीलामी और खरीद/बिक्री से संबंधित मंडियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य संचालन करने की अनुमति होगी। केवल उन्हीं मंडियों पर लागू होगा जो परम्परागत रूप से धान और फसलों की नीलामी करती है। होटल/रेस्टोरेंट को ऑनलाईन या टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति दी जाती है। होटल की रसोई सेवा उनके इन हाउस मेहमानों के लिए स्वयं के रेस्टोरेंट में भोजन करने की अनुमति दी जाती है किन्तु अगले आदेश तक किसी भी रेस्टोरेंट में इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी। थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे। अन्य समस्त कंडिका की शर्तें एवं निर्देश पूर्ववत् लागू रहेंगे।


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