CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |

छत्तीसगढ़ लॉकडाउन: छत्तीसगढ़ के इस नगर पालिका क्षेत्र में हुआ 14 से 28 तक लाकडॉउन का ऐलान

 छत्तीसगढ़ लॉकडाउन: छत्तीसगढ़ के इस नगर पालिका क्षेत्र में हुआ 14 से 28 तक लाकडॉउन का ऐलान
Share

दंतेवाड़ा। नगर पालिका क्षेत्र बचेली एवं किरन्दुल के सीमा क्षेत्र के अतंर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य गत आपात कालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 14 अप्रैल प्रात: 05 बजे से 28 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी है। 

एसडीएम बडे बचेली प्रकाश भारद्वाज के निर्देशानुसार क्षेत्र में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी किरन्दुल एवं बचेली क्षेत्र के समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेशित किया गया है, तथा सभी कर्मचारी अपने घर से ही शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे क्षेत्र की सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियों से बंद रहेंगी। 

घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी, सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।


Share

Leave a Reply