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छत्तीसगढ़ अनलॉक : अब इस जिले में बदला गया दुकानों के खुलने व बंद होने का समय

छत्तीसगढ़ अनलॉक : अब इस जिले में बदला गया दुकानों के खुलने व बंद होने का समय
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जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आज जिले में कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर दुकानें और ब्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति संबधी आदेश जारी किया है।


कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक रात्रि कर्फ्यू संबधी पूर्व में जारी आदेश को शिथिल कर दिया है।


जारी आदेश के अनुसार प्रशासन द्वारा समय-समय में घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 8:00 बजे बंद करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए उनके प्रचलित समय अधिकतम रात्रि 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। जिले में रात्रि कर्फ्यू को आगामी आदेश तक शिथिल किया गया है। शेष आदेश, निर्देश यथावत् लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



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