छत्तीसगढ़: 55 बंदियों को 90 दिनों के लिए किया गया रिहा
जगदलपुर। जिला न्यायालय ने हाईकोर्ट की जारी गाइडलाइन का पालन करते 55 बंदियों को 90 दिनों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। न्यायाधीश श्रीमति सुमन एक्का के मार्गदर्शन में बीते दिनों हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में केंद्रीय जेल में बंद ऐसे बंदियों को, जो कमेटी के नियमों के तहत अंतरिम जमानत के लिए पात्र हैं, उन्हें 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया गया है। सीजेएम बलराम कुमार देवांगन ने बताया कि हाईकोर्ट के संकल्प के परिपालन में बंदियों को रिहाई दी गई है। सजायाफ्ता कैदियों को भी पेरोल पर रिहा करने की कार्रवाई जेल प्रशासन कर रहा है।




