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छत्तीसगढ़ : पूर्व विधायक सहित 8 लोगों को अर्थदण्ड और न्यायालय उठने तक की सजा

 छत्तीसगढ़ : पूर्व विधायक सहित 8 लोगों को अर्थदण्ड और न्यायालय उठने तक की सजा
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महासमुंद। 8 साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पलता मारकंडे ने भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा सहित 8 लोगों को दोषी करार देते हुए अर्थदण्ड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही तीन अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक आरोपियों से 12-12 सौ रुपये जुर्माना वसूला गया है। जानकारी के अनुसार मामला साल 2013 का है।


शासकीय अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकार ने बताया कि आरोपी डॉ. विमल चोपड़ा, पूर्व नपाध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद पवन पटेल, पार्षद महेन्द्र जैन, वर्तमान सांसद प्रतिनिधि पवन साहू, पूर्व सरपंच सुखदेव मालेकर, उत्तरा प्रहरे, मीना साहू, गायत्री साहू ने दिनांक 4 अक्टूबर 2013 की शाम 4 बजे एक राय होकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने रैली निकालकर कलेक्ट्रोरेट पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्टोरेट परिसर में धारा 144 प्रभावशील था। धारा 144 प्रभावशील होने की जानकारी देने के बाद भी आरोपीगणों ने कलेक्ट्रोरेट कार्यालय में प्रवेश करने हेतु मुख्य द्वार पर ड्यूटी कर रहे शासकीय सेवकों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए लोक सेवक के आदेशों का उल्लंघन कर जबरन प्रवेश कर उग्र एवं बलवात्मक रूख अख्तियार किया। इस दौरान इनकी संख्या 8 से अधिक थी। मामले में रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने धारा 147 में 500 सौ, 186 में 500 और न्यायालय उठने तक की सजा और धारा 188 में 200 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


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