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जिले में सहायक श्रम पदाधिकारी को कलेक्टर ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित, जाने क्या है वजह

जिले में सहायक श्रम पदाधिकारी को कलेक्टर ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित, जाने क्या है वजह
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कांकेर |  जिले में पदस्थ सहायक श्रम पदाधिकारी पंकज बिजपुरिया को मुख्यालय से उनुपस्थित पाये जाने पर कलेक्टर के.एल. चौहान ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जरूरमंद पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों के लिए जारी दिशा निर्देश के संबंध में सहायक श्रम पदाधिकारी से संपर्क किया गया, जिस पर उनके द्वारा मुख्यालय से बाहर होना बताया गया। छत्तीसगढ़ शासन समान्य प्रशासन विभाग एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्यत: रहने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। शासन-प्रशासन के निर्देशो का पालन नहीं करने पर कलेक्टर  के. एल. चौहान ने श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के अनुमोदन की प्रत्याशा में सहायक श्रम पदाधिकारी बिजपुरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, इस अवधि में उनका मुख्यालय श्रम पदाधिकारी जगदलपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
 


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