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फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री के आरोपियों की अग्रिम जमानत न्यायालय ने की खारिज

फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री के आरोपियों की अग्रिम जमानत न्यायालय ने की खारिज
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 सरगुजा। सूरजपुर जिला न्यायालय ने फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री के मामले में आरोपियों के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। तीन आरोपियों में से दो आरोपियों के द्वारा न्यायालय में अग्रीम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। दोनों आरोपी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री मामले में गवाह है।

गौरतलब है कि सूरजपुर जिला मुख्यालय में फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 3 लोगों मुख्य आरोपी अम्बिकाप्रसाद राजवाड़े एवं रजिस्ट्री में गवाह बने सतीश यादव,भोलापुरी पर धारा120B,420,467,468,471,IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है लेकिन इस मामले में जमीन खरीददार एवं तत्कालीन राजस्व निरीक्षक को अभी तक पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है। जिससे कयास लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है।



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