कोर्ट ने ख़ारिज की सुनील नामदेव की जमानत याचिका
रायपुर। पत्रकार सुनील नामदेव के खिलाफ वन विभाग द्वारा उनके निवास मे बाघ की ट्रॉफी जब्त कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 49, 50, 51 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण मे सुनील नामदेव ने आज दशम सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पान्डे के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने आरोपी की लिप्तता प्रतीत होना मानकर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। शासन की और से मनोज वर्मा, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।




