कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन कराने डीजीपी ने दिये निर्देश
रायपुर। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक पुमु/डीजीपी/पीए/214 27 अप्रैल को जारी आदेश में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रदेश के समस्त रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं रेल पुलिस अधीक्षक को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लाकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये। डीजीपी द्वारा जारी आदेश पत्र में जिन जिलों से अन्य प्रदेशों की सीमा लगी हुई है वहां के पुलिस अधीक्षक विशेष ध्यान दें कि लाकडाउन के दौरान बार्डर पूरी तरह से सील रखी जाये। उपयुक्त अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से लोगों को बार्डर से प्रदेश में प्रवेश न करने दिया जाए। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार 28 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जारी लाकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में भी आवागमन के लिए केवल आवश्यक पासधारी व्यक्ति को ही अनुमति राज्य शासन द्वारा दी गई है। अत: पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि बिना अनुमति के एक जिले से दूसरे जिले में अनावश्यक आवागमन न होने दिया जाए। जिले के भीतर भी जिस प्रकार की व्यवस्था राज्य शासन एवं कलेक्टर द्वारा आदेशित की गई है उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। जारी आदेश में डीजीपी ने कहा है कि यह देखने में आ रहा है कि कुछ जगहों में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी के दौरान आमजनों तथा पुलिस कर्मियों से बातचीत के दौरान अत्याधिक समीप आ जाते हैं जबकि अधिकारी /कर्मचारियों की ड्यूटी फिक्स पिकेट /पेट्रोलिंग आदि में लगाई गई है उन्हें ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंस बनाये रखने, मास्क लगाने, सेनेटाइजर का उपयोग करने का कड़ाई से आदेश पालन हेतु दिया जाए। डीजीपी ने किसी भी दशा में उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर एवं नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराने पर पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।




