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आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल की बढ़ाई गई न्यायिक रिमांड

आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल की बढ़ाई गई न्यायिक रिमांड
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 रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन में अवैध लेवी और मनी लांड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किए गए कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को 12 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। थोड़ी देर पहले ही स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया है। वहीँ इस फैसले के बाद कोयला कारोबारी सुनील की पत्नी जेल से रोते हुए बाहर निकलीं। उनके साथ परिजन भी थे।

इससे पहले बचाव पक्ष की ओर से ईडी की कार्रवाई पर सवाल किए गए हैं और जमानत की मांग की गई है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया है और जमानत का विरोध किया है। दोनों पक्षों के बीच बहस हो चुकी थी, लेकिन काफी देर बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

बता दें कि गुरुवार को सूर्यकांत सहित अन्य आरोपियों की ओर से जमानत की मांग की गई थी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में हाउस अरेस्ट की मांग की गई थी। आरोपियों की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया था, जिसमें बेंगलुरु में दर्ज केस की जांच पर रोक लगाई है।

आरोपियों की ओर से वकीलों ने बहस की थी, जिसके बाद ईडी का जवाब आना था। इसके लिए ईडी ने एक दिन का वक्त मांगा था। आज ईडी की ओर से जवाब पेश किया गया। ईडी ने मामले की गंभीरता का उल्लेख कर अपनी कार्रवाई को सही बताया। साथ ही, जमानत का भी विरोध किया।



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