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महिला कर्मी को काम से निकाला और दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज

महिला कर्मी को काम से निकाला और दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज
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रायपुर | लंबे समय से च्वाइस सेंटर में काम कर रही पीडि़ता शकीला शेख 35 वर्ष पति जियाउल हक निवासी देवपुरी राजेंद्र नगर अजय धनवानी आयु 51 वर्ष पिता आसन्न दास धनवानी के यहां काम कर रही थी। आरोपी द्वारा बार-बार काम को लेकर सही काम करने पर भी प्रार्थिया के साथ दुव्यर्वहार किया जा रहा था। अकारण प्रार्थियां को नौकरी से आरोपी द्वारा बिना कारण निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले जाने पर प्रार्थिया द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने न केवल शकीला की जमकर पिटाई की वरन उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में राजेंद्र नगर थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 एवं 323 के तहत अपराध कायम किया है


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