स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगी याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिज
रायपुर, प्रदेश के स्कूलों में ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगी याचिका ख़ारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई की और उस याचिका को खारिज कर दिया गया है।
दरअसल याचिका लगाने वाले ने कहा था कि ट्यूशन फीस है क्या, क्योंकि प्रायवेट स्कूलों के द्वारा अपने-अपने तरीके से ट्यूशन फीस को परिभाषित कर फीस वसूला जा रहा है। ट्यूशन फीस को स्कूल शिक्षा विभाग ने भी परिभाषित नहीं किया है। अनेकों बार स्कूल शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों से आग्रह किया गया था कि ट्यूशन फीस को परिभाषित किया जाना उचित होगा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस विषय पर रूचि नहीं लिया। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया है।




