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पटवारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर माँगा जवाब

पटवारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर माँगा जवाब
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 बिलासपुर। CG NEWS : हाईकोर्ट ने 6 पटवारियों का ट्रांसफर (Transfer of Patwaris) दूसरे जिलों में करने के आदेश पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आलोक तिवारी पटवारी पटवारी हल्का नंबर 29 मोपका जिला बिलासपुर में कार्यरत थे. इनका स्थानांतरण कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया गया.इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू,राकेश कुमार पांडेउत्तम चंद्राकर का भी शासन के आदेश 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वाराअन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था. शासन के तबादले नीति को चुनोती देते हुए पटवारियों द्वारा हाई अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की.याचिका में यह आधार लिया गया कि पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर है एवं इनके वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है तथा इनके जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाता है तो इनकी वरिष्ठता नीचे हो जाएगी. साथ ही साथ भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड पांच की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है.मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, पटवारियों के स्थानांतरण कलेक्टर ही कर सकता है. क्योंकि, वही उनके नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं.


 


 



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