पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ लगी याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया मना, जानें क्यों लगी थी याचिका
रायपुर, एक बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व सीएम रमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है।
उन्होंने ने इसी मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया है। अब मामले को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के पास भेजा जाएगा।
क्या है पूरा मामला ?
विनोद तिवारी का आरोप है कि रमन सिंह ने 2008-09 और 2013-14 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति से जुड़े ब्यौरे को छिपाया था। विनोद तिवारी ने रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है।
विनोद तिवारी ने पूरे मामले में सीबीआई से मांग की थी। हालांकि जब मामला हाईकोर्ट के समक्ष आया तब सिंगल बेंच ने निजी कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। अब मामले को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि मामले को किस बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजना है।




