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हाईकोर्ट ने राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक यथावत रखा, चार सप्ताह बाद पुन: होगी सुनवाई, पढ़ें पूरी खबर

हाईकोर्ट ने राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक यथावत रखा, चार सप्ताह बाद पुन: होगी सुनवाई, पढ़ें पूरी खबर
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रायपुर | राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मामले में राज्य सरकार की दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में 4 हफ्ते बाद पुन: सुनवाई की तारीख तय की है। 

राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मामले में राज्य सरकार की दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्चन्यायालय ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को यथावत रखते हुए इस प्रकरण में चार सप्ताह बाद पुन: सुनवाई करने की बात कही है। राज्य सरकार की ओर से याचिका में आरक्षण को 50 प्रतिशत तक करने की अपील की गई है। ज्ञात हो कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद ही कांग्रेस सरकार ने राज्य के अंदर निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग के अ भ्यर्थियों का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। आरक्षण बढ़ाने के विरुद्ध कुणाल शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। श्री शुक्ला की ओर से याचिका में कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ लिया गया निर्णय है। 
 


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