राजधानी रायपुर में होमलोन के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर बैंक से 20 लाख का लोन लिया
रायपुर | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा अपने खातेदारों के लिए होम लोन योजना के तहत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लोन स्वीकृत करने की योजनानुसार आबंटन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अपने खातेदारों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर बैंक सर्वोत्तम योजना का लाभ देना चाहता है किंतु कभी कभी खातेदारों द्वारा भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर लोन उठाने के मामले प्रकाश में आते हैं। राजेंद्र नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजकुमार प्रसाद पिता गोपाल प्रसाद एवं शरदचंद पिता अनिरूद्ध निवासी शिवानंद नगर खमतराई रायपुर द्वारा सिंडीकेट बैंक के मैनेजर किरण कुमार आयु 50 वर्ष पिता मनसुख सिंह के समक्ष गृह निर्माण के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर 20 लाख रुपये का लोन लेकर धोखाधड़ी की। बैंक प्रबंधन द्वारा दस्तावेजों की जांच के उपरांत उक्त फर्जीवाड़ा उजागर होने पर आरोपियों के खिलाफ विधिवत शिकायत प्रस्तुत करने पर राजेंद्र नगर थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।




