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राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 21 या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 21 या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
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रायपुर | लॉकडाउन की अवधि में वृद्धि के कारण राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 21 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित के निर्देश दिए गए हैं। 

ज्ञातव्य है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 15 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे अब बढ़ा कर 21 अप्रैल या उसके बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा गया है।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा राजस्व न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारियों को इस संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से निर्देश जारी कर दिए हैं।

 


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