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जानिए अब शराब दुकान खुलेंगे कब से कब तक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जानिए अब शराब दुकान खुलेंगे कब से कब तक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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कोरबा। कोरबा जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोगों की भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन ने शराब दुकानों और होटल-बार संचालन के लिए नया समय निर्धारित कर दिया है। कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। अब जिले की समस्त शराब दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। जिले में संचालित सभी होटल-बार एफएल-3, एफएल-3 क के खुलने-बंद होने का भी नया समय तय कर दिया गया है। होटल-बार अब दोपहर 12 बजे से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। 


जारी किए गए आदेशानुसार जिले की 12 देशी, 18 विदेशी एवं सात प्रीमियम वाइन शॉप अब सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। शराब दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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