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लव जिहाद छत्तीसगढ़: लव मैरिज के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने और गौ मांस खिलाने का आरोप

लव जिहाद छत्तीसगढ़: लव मैरिज के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने और गौ मांस खिलाने का आरोप
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छत्तीसगढ़ के भिलाई से लव जिहाद का मामला सामने आया है, एक युवक पर एक दूसरे धर्म की लड़की से शादी के बाद धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। लव जिहाद के इस मामले में युवक पर युवती के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने और उसे गोमांस खिलाने का भी आरोप है। दोनों ने कुछ समय पहले घर से भागकर कोलकाता में जाकर शादी की थी और बाद में वापस भिलाई आ गए थे। अब लगातार मिल रही प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने मामले की शिकायत छावनी थाना में दर्ज कराई है।


यह पूरा घटनाक्रम भिलाई के छावनी थाने के कैंप क्षेत्र का है। जहां आरोपी मोहम्मद अकबर (25) का प्रेम प्रसंग 20 साल की युवती से हुआ था। इसके बाद दोनों दिसंबर 2020 में घर से भाग गए और रायपुर, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली होते हुए कोलकाता गए थे। अकबर ने युवती को कोलकाता में अपनी बहन के घर पर रखा था। इस दौरान उसके साथ अकबर ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। उसी दौरान युवती के घर वालों की शिकायत पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। कोलकाता भागने के 2 महीने बाद दोनों वापस भिलाई लौट गए और थाने में आकर दोनों ने जानकारी दी कि दोनों ने शादी कर ली है।


घर वाले भी करते रहे प्रताड़ित
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि अकबर ने उससे वादा किया था कि वो उसे अपना धर्म मानने के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। बावजूद इसके आरोपी और उसके परिजन मिलकर उसे दूसरा धर्म मानने के लिए प्रेशर करते रहे। बात नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। लगातार पिछले 6 महीनों तक प्रताड़ना झेलने के बाद रविवार को पीड़िता भाग कर अपने माता-पिता के पास आ गई। इसके बाद पीड़िता ने परिवार वालों के साथ जाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

परिजनों पर भी हो सकती है FIR
छावनी थाना प्रभारी विशाल सोन ने बताया है कि यह पूरा मामला लव मैरिज करने के बाद हुई अनबन से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में आरोपी मोहम्मद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
फिलहाल, अभी आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। आरोपी को पकड़ने के बाद और क्या कुछ इस मामले में निकलकर आता है। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार, दहेज अधिनियम, प्रताड़ना की धाराओं में मामला दर्ज किया है।



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