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शादी में भीड़ जुटाने पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

शादी में भीड़ जुटाने पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
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अम्बिकापुर । वैवाहिक कार्यक्रम में 1 हजार से अधिक की भीड़ जुटाकर कोरोना नियमों के उल्लघंन पर कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने अब तक की बड़ी कार्यवाही करते हुए मेरिज हाॅल को सील करने के साथ मेरिज हाॅल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर कुल 9 लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसर 4 जुलाई को रिंग रोड़ में ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चैरसिया मेरिज गार्डन में 2 जुलाई शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की जाचं की गई। जाचं में पता चला कि करीब 1 हजार लोगों को एकत्रित कर कोराना गाईडलाईन का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। उन्होंने ने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकत संख्या 50 निर्धारित की गई है। जबकि इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाईडलाईन के उक्त नियम के उल्लघंन के कारण चैरसिया मेरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चैरसिया के विरूद्ध 4 लाख 75 हजार तथा विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार एवं वधु के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है तथा अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं निगरानी को लेकर शुरू से ही सक्त कदम उठाया है। इसी कड़ी में आज नियम को ताक में रख वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर मेरजि हाॅल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर ठोस कार्यवाही की गई है।
 



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