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छत्तीसगढ़ में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

छत्तीसगढ़ में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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 बिलासपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 13 माह पहले मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है।

हिर्री के पास गांव में रहने वाली महिला सब्जी बेचने का काम करती है। बीते 21 नवंबर 2021 को महिला दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली सात साल की पोती को लेकर सब्जी बेचने बाजार गई थी। तभी ग्राम मोहदा निवासी भोलाराम उर्फ ढोलाराम निषाद (25) भी बाजार गया था। वह शादीशुदा है और घर में उसकी पत्नी व बच्चे भी हैं। दादी के सब्जी बेचने के दौरान बच्ची घर जाने की बात कहने लगी, तब महिला ने बच्ची को भोलाराम के साथ साइकिल में गांव जाने के लिए भेज दी। इस दौरान भोलाराम बच्ची को साइकिल में बैठाकर ले गया। लेकिन, बच्ची को उसके घर छोड़ने के बजाए मंदिर तरफ ले गया और सूनसान जगह पर ले जाकर गलत काम किया। बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी। तब परिजन के साथ जाकर उन्होंने पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी युवक के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर चालान पेश किया और इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला। ट्रायल में आरोपी युवक पर दोष सिद्ध हुआ। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह ने पैरवी की।



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