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रायपुर-दुर्ग समेत ज्यादातर जिले अनलॉक, मॉल समेत खुली सभी दुकानें

 रायपुर-दुर्ग समेत ज्यादातर जिले अनलॉक, मॉल समेत खुली सभी दुकानें
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से रियायतों के साथ दुकानों, बाजारों और शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। आदेश में शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, शराब दुकानें खुलेंगी।सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान।

सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे. केवल रविवार को सभी दुकानों बंद रहेगी क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा।

किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी. मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी.

प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा. जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी. इमरजेंसी गतिविधि को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी. वहीं, शासन से प्राप्त अनुमति के छोड़कर सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी। जुलूस धरने प्रदर्शन बंद रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम मैरिज हॉल और होटल में अनुमति के साथ आयोजन कर सकेंगे, जिसमें अधिकतम 50 मेहमानों को शामिल किया जा सकेगा।


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