राज्य के शासकीय कार्यालयों में सोमवार से शुरू हो जाएगा सामान्य कामकाज
रायपुर, देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य बनी हुई है। राज्य के अधिकतर जिलों के ग्रीन जोन में होने के कारण अब निजी व शासकीय कामकाज के जल्द ही पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इधर कल से राज्य के अधिकांश शासकीय कार्यालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा, इसके लिए आदेश जारी हो गया है।
राज्य में शासकीय कामकाजों के फिर से शुरू हो जाने से आमजनों को काफी राहत मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान में सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए कोरबा जिले के कटघोरा तथा सूरजपुर के जजावल में सख्ती लागू रहेगी और यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागीय कमिश्नरों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर 4 मई 2020 से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रारंभ करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में कोरोना प्रकरण की संख्या कम होने के उपरांत जिला कलेक्टरों द्वारा इन क्षेत्रों में अनुमति देकर शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाइयों पर लागू होगा। कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाए। स्वास्थ्य विभाग की गाईडलाईन के अनुसार कलेक्टरों द्वारा पृथक से आदेश के माध्यम से घोषित कन्टेमेंट जोन के भीतर स्थित शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होगें। सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। परिपत्र में कहा गया है कि यथासंभव कार्य निष्पादन के लिए बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए परन्तु आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन करते हुए बैठक संपादित की जाए। कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना-जुलना यथा संभव न्यूनतम रखा जाए। कार्यालयों में आने-जाने वाले सभी आगन्तुकों को सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन के बारे में जागरूक तथा इसका पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदाय किया जाए। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखी जाए जिसमें आगन्तुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा हो। प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाए। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालयों में न किया जाए। कार्यालयों के कार्य संचालन के लिए अधिक से अधिक ऑनलाईन कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाए।




