बिना अनुमति के चल रहा था नर्सिंग होम, स्वास्थ्य विभाग ने किया सील
धमतरी, नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर एक नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। मगरलोड में संचालित नर्सिंग को सील कर दिया गया है। पुन: अनुमति लेने के बाद ही उसे खोला जाएगा।
धमतरी जिले में संचालित नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालॉजी लैब के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम एक्ट का पालन करवाया जाता है। जिसमें एक्ट के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। हालांकि कई नर्सिंग होम में अभी भी इस एक्ट का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे ही मगरलोड के एक नर्सिंग होम के बिना अनुमति के चलने की शिकायत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को मिली। जानकारी मिलने के बाद जब सीएमएचओ ने वहां जांच टीम भेजी तो पाया कि अनुमति तिथि समाप्त हो गई है।
इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. डीके तुर्रे ने बताया कि जिले में 28 नर्सिंग होम संचालित हैं। जिन्हें नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य होता है। जानकारी मिलने पर जांच टीम मगरलोड गई, जिसकी अनुमति नहीं थी। पहली कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। जब संचालक की ओर से अनुमति ली जाएगी, तब उसे खोल दिया जाएगा। वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाता है। पहला आवेदन के बाद अस्थायी अनुमति देने के लिए और दूसरा कोई कमी होने के बाद जब नर्सिंग होम संचालक उसे पूरा करते हैं, तो स्थायी के लिए किया जाता है। सभी नर्सिंग होम को एक्ट का पालन करना अनिवार्य है।




