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कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को व्यवसाय शुरू करने मिलेगा ऋण

कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को व्यवसाय शुरू करने मिलेगा ऋण
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महासमुंद। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कहर के कारण कई लोगों की मौत हुई है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा राहत की कई योजनाएं संचालित भी कर रही है। एक योजना कोविड-19 से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के मृत व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछ़डा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ओर से आशा एवं स्माईल योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के मृत व्यक्तियों के परिजनों को अपना व्यावसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 05 लाख रूपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के सदस्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवेदक महासमुन्द जिले का मूल निवासी हो, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि आवेदक की वार्षिक परिवारिक आय 03 लाख रूपए तक होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की हो। आवेदन करने की तिथि 28 जून है। अधिक जानकारी के लिए जिला अन्त्याव्यावसायी सहकारी विकास समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।
 



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