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कलेक्टर के निर्देश पर 7 दुकानदारों पर निलंबन की गिरी गाज, बारदाना जमा नहीं करने पर हुई कार्यवाही

कलेक्टर के निर्देश पर 7 दुकानदारों पर निलंबन की गिरी गाज, बारदाना जमा नहीं करने पर हुई कार्यवाही
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बीजापुर | कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम भोपालपटनम ने बारदाना जमा नहीं करने वाले 7 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है और इन उचित मूल्य दुकानों को निलम्बित कर दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा अप्रैल 2021 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाली बारदाना सम्बन्धित लेम्पस समितियों में जमा करने के लिए निर्देश देने के बावजूद उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा बारदाना जमा नहीं किया जा रहा है ऐसे उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

इसी के तहत् एसडीएम भोपालपटनम श्री हेमेन्द्र भुआर्य द्वारा उसूर ब्लाक के पामेड़, तर्रेम, नेला कांकेर, गगनपल्ली एवं लंकापल्ली और भोपालपटनम ब्लाक के सेण्ड्रा एवं एडापल्ली उचित मूल्य दुकान को बारदाना जमा नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर समीपस्थ उचित मूल्य दुकान में संलग्न कर दिया गया है। वहीं शेष सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर खाली बारदाना लैम्पस में जमा किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। बारदाना जमा नहीं करने की स्थिति में सम्बन्धित उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जावेगी।
ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के तहत् समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन किया जा रहा है। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार शासन के निर्देशानुसार उक्त महत्ती कार्य के लिए नया, मिलर्स एंव पीडीएस बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। लक्ष्य के अनुरुप बारदानों की पूर्ति के लिए निरंतर उचित मूल्य दुकानों से पीडीएस बारदाना संकलित किया जा रहा है। इसी के तहत् कार्रवाई कर उचित मूल्य दुकानों का निलंबन किया जा रहा है।



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