CG : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात    |    नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |

छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइटों को इम्पैनलमेंट करने ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइटों को इम्पैनलमेंट करने ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
Share

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइट एवं पोर्टल को आगामी एक वर्ष के लिए इम्पैनलमेंट करने ऑनलाईन आवेदन 25 अगस्त से 13 सितम्बर 2021 तक लिये जायेंगे। इंम्पेनलमेंट के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन जमा किये जा सकते हैं। आवेदन प्रारूप और इस संबंध में नियम शर्ते जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट jansampark.cg.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यकता/उपयोगिता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सामान्यतः निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करने वाले पोर्टल/वेबसाईट को समिति द्वारा इम्पैनलमेंट हेतु अनुशंसा की जायेगी-
छत्तीसगढ़ राज्य के न्यूज वेबसाइटों का इम्पैनलमेंट 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इम्पैनल्ड के लिए विगत 06 माह के दौरान न्यूज वेबसाईट की औसत यूनिक यूजर संख्या 50 हजार होनी चाहिए। इस दौरान एवरेज सेशन डयूरेशन न्यूनतम 30 सेकेण्ड होना चाहिए। प्रत्येक वेबसाइट/पोर्टल के अपने होम पेज पर वेबसाइट/पोर्टल के स्वामी, संचालक, संपादक का नाम मोबाईल नंबर, ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन अपनी वेबसाइट्स/पोर्टल को अपडेट भी करना होगा। न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑन लाइन हो। इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता (URL) नहीं बदला गया हो। राज्य की गतिविधियों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट/वेबपोर्टल को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ-साथ समिति उपलब्ध तकनीकी साधनों यथा-विश्वसनीय टैरिफ एनालिसिस टूल अथवा अन्य किसी माध्यम से मासिक दृश्य संख्या यूजर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगी।



Share

Leave a Reply