नेपाल-तिब्बत सीमा की बाढ़ में भाजपा नेता की बेटी समेत छत्तीसगढ़ की तीन महिलाएं लापता    |    बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल : मुख्यमंत्री साय    |    लोकतंत्र सेनानियों का त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय    |    BREAKING : बंगाल का नया CM- शुभेंदु अधिकारी होंगे प. बंगाल के नए सीएम- अमित शाह ने किया सीएम का एलान    |    BREAKING NEWS : देखिए लाल किले के पास हुए बम धमाके की खौफनाक तस्वीरें, 8 लोगों की मौत    |    Breaking : 1 नवंबर को सभी स्कूल – कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, आदेश जारी    |    BIG BREAKING : सी.पी. राधाकृष्णन होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति    |    साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम निर्णय    |    CG Accident : अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर    |    Corona Update : छत्तीसगढ़ में फिर डराने लगा कोरोना, इस जिले में एक ही दिन में मिले इतने पॉजिटिव मरीज    |

छत्तीसगढ़ : जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले पटवारी की सेवा समाप्ति का आदेश हुआ जारी

छत्तीसगढ़ : जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले पटवारी की सेवा समाप्ति का आदेश हुआ जारी
Share

बीजापुर |  जिले के भोपालपटनम के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी करने वाले पटवारी राजु प्रसाद शाह को शिकायत-जांच के बाद शिकायत सही पाये जाने पर सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है।

पढ़ें : बड़ी खबर : खेत में खून से लथपथ मिली पूर्व डाकिये की लाश, इलाके में मचा हड़कंप 

प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपालपटनम में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के जांच में पूर्वजों के नाम पर कृषि भूमि नहीं होने का तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय बीजापुर से 2006 में एवं स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीजापुर कार्यालय से 2007 में बनने का लेख किया गया।

पढ़ें : छत्तीसगढ़ : आर्मी के जवान ने लुटी युवती की इज्जत, युवती ने आर्मी जवान पर लगाया आरोप, पढ़ें पूरी खबर

पटवारी द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2020 को जवाब दिया गया कि उनका जाति प्रमाण पत्र न्यायालय की प्रक्रिया के तहत जारी किया गया था एवं चयन के पश्चात् उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ था पटवारी के चयन के पश्चात किए गए सत्यापन के विषय में इस कार्यालय में कोई नस्ती नहीं है।  पटवारी की सेवा पुस्तिका कार्यालय तहसीलदार के पास संधारित है अत: इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 171/अधिक/रीडर/ 2020 बीजापुर दिनांक 31 दिसंबर 2020 के द्वारा तहसीलदार उसूर से इनकी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के विषय में जानकारी मांगी गई जवाब में कार्यालय तहसीलदार के पत्र क्रमांक 1245 /तह/रीडर /2021 आवापल्ली दिनांक 01 जनवरी 2021 में लेख किया गया है कि इनके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र कूटरचित फर्जी पाए जाने के फलस्वरुप नियुक्ति आदेश की शर्त कंडिका 01 के तहत पटवारी की सेवा 02 फरवरी 2021 से समाप्त करने का आदेश जारी किया गया।  

 

 


Share

Leave a Reply