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रायपुर में दुकानें खोले जाने का आदेश जारी, निर्धारित समय तक खोली जा सकेंगी,देखे कौन सी दुकाने खुल सकती है

रायपुर में दुकानें खोले जाने का आदेश जारी, निर्धारित समय तक खोली जा सकेंगी,देखे कौन सी दुकाने खुल सकती है
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रायपुर। राजधानी रायपुर के साथ ही जिलेवासियों को इस कड़े लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने एक बड़ी राहत देते हुए कई प्रकार की व्यापारिक और अन्य छोटे संस्थानों को एक निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति दे दी है। 

जिला प्रशासन सूत्रों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में संक्रमण की सीमित संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिलेवासियों को एक बड़ी राहत देते हुए कई प्रकार की संस्थानों को सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी है। बताया जाता है कि इस आदेश में मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, रिपेयरिंग, मेडिकल पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं, सभी प्रकार के अस्पताल, लैब की सुविधाएं शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।  इसी तरह खाद, बीज, पेस्टीसाईडस की दुकानें, कृषि यंत्रों की दुकानें, कृषि उपकरण के रिपेयरिंग, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आटा तेल दाल मिल, राईस मिल अब शाम 4 बजे तक खोले जा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर वितरण की एजेंसियां, पंचर, टायर की दुकानें भी खोली जा सकती हैं, इन दुकानों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हरा चाला, टाल, पशु आहार की दुकानें, पालतू पशुओं के आहार की दुकानें, सब्जी, फलों की दुकानों के साथ  ही ऑप्टीकल्स, चश्मे की दुकान सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। किराना दुकानें, अनाज, खाद्य, व पैकेजिंग से संबंधित दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक संचालित की जा सकती है। इन सब के अलावा डेयरी, पनीर, दूध की दुकानें, दूध से बनी मिठाईयों का विक्रय, बैंक, एटीएम के साथ ही वाटर केन की दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकती है। गोदाम और वेयरहाउस जो कि नगरी य सीमा क्षेत्र से बाहर हैं, यह भी दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। वहीं हाईवे में संचालित ढाबे जो कि ग्रामीण चिन्हांकित क्षेत्रों में हैं दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकती है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडि या, बेकरी की दुकानों के साथ ही सीमेंट, छड़ की दुकानें दोपहर 2 बजे तक संचालित की जा सकती हैं। वर्तमान में बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई, लिहाजा शहर के अंदर संचालित होने वाली सभी कापी किताब, स्टेशनरी की दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल्स की दुकानों को भी दोपहर 2 बजे तक खोला जा सकता है। 

 



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