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पटवारी पर गिरी सस्पेंशन की गाज...कलेक्टर ने की छुट्टी...जानिए क्या है पूरा मामला

पटवारी पर गिरी सस्पेंशन की गाज...कलेक्टर ने की छुट्टी...जानिए क्या है पूरा मामला
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 बलौदाबाजार। रिश्वत लेने के गंभीर शिकायत पर ग्राम सरखोर में पदस्थ पटवारी बृहस्पत प्रधान को कलेक्टर के एल चौहान ने निलंबित किया है। आवेदक चंदराम वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा निवासी ग्राम पोस्ट सरखोर जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा द्वारा अपने कथन में लेख किया गया है कि सरवन धीवर पिता पंचराम निवासी ग्राम सरखोर तहसील लवन से ग्राम सरखोर स्थित भूमि खसरा नंबर 1765/3, 1765/10 रकबा लगभग 19 डिसमिल कय किया गया।

जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 13.02.2024 को हुआ हैं, रजिस्ट्री के पश्चात कय की गई भूमि को नामांतरण करने तथा ऋण पुस्तिका में दर्ज कराने हेतु हल्का पटवारी बृहस्पत प्रधान के पास दस्तावेज सहित उपस्थित हुआ था। उक्त कय भूमि को उनके ऋणपुस्तिका में दर्ज करने के एवज में बृहस्पत प्रधान, पटवारी द्वारा आवेदक चंदराम वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा से 5 हजार रूपये की मांग की गई। जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1) (2) एवं (3) के सर्वथा विरूध्द है

अतः छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 9 अनुसार तत्काल प्रभाव से बृहस्पत प्रधान पटवारी,पटवारी हल्का नंबर 47 सरखोर तहसील लवन को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) बलौदाबाजार नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त कार्रवाई छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम- 14(2) 5(क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा) बलौदाबाजार को विभागीय जांच अधिकारी एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम – 14 (5)(ग) के तहत किया गया है।



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