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सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रूपए का जुर्माना

सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रूपए का जुर्माना
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 जांजगीर-चांपा। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है।


राज्य सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रूपए अर्थदण्ड वसूला जाएगा। पूर्व में यह राशि 100 रूपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की पुनः अपील भी की गई है।



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