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बड़ी खबर : पीएससी पर फिर लगा मनमानी का आरोप, हाईकोर्ट ने जज भर्ती परीक्षा की नामजद अंतिम सूची पर लगाई रोक...

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बिलासपुर। सिविल जज परीक्षा-2020 पास करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने लोक सेवा आयोग पर चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंतिम सूची में नामजद कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाईं है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2020 में सिविल जज के 32 पद पर परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 13 पद अरक्षित थे। सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता खुशबू जैन ने भी इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने 86 नंबर स्कोर किए थे। इतने ही नंबर कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी हासिल किए, लेकिन सबसे अधिक उम्र होने के बावजूद लोक सेवा आयोग ने खुशबू को अंतिम सूची के 12वें पद के लिए 2 अभ्यर्थियों से नीचे रखा।

 



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