ब्रेकिंग: रायपुर कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश: सार्वजनिक गतिविधियों, मॉल, जिम, सिनेमाघर को लेकर ये रहेगा आदेश
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने 10 फरवरी को नया आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्म, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात्रि 12 बजे तक संचालित होंगे। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 12 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे। रायपुर जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं दशगात्र इत्यादि) में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी। 100 से 200 व्यक्तियो के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/जोन कार्यालय/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने के लिएतहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम, थाना अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
रायपुर जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाईब्ररी, स्वीमिंग पूल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। रायपुर रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की ओर से कोविड के दोना डोज के टिकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाए जाने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त की गई है।
यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाइन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आइसोलेशन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम राजस्व अधिकारी एवं संबधित निकाय को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय के लिए मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जाए। उल्लघंन किए जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर ने सर्वाजनिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधो में छूट प्रदान करते हुए जारी किया आदेश
— Raipur (@RaipurDist) February 10, 2022
राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 12 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे




