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रायपुर निगम ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों एवं सामाजिक दूरी के सिद्धांत को न मानने वाले दुकानदारों पर अभियान चलाकर जुर्माना किया

रायपुर निगम ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों एवं सामाजिक दूरी के सिद्धांत को न मानने वाले दुकानदारों पर अभियान चलाकर जुर्माना किया
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रायपुर, नगर निगम रायपुर के सभी जोनो के नगर निवेष एवं स्वास्थ्य विभाग अमले ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में शासन के आदेश के परिपालन में ऐसे लोगो पर जुर्माना करने की कडी कार्यवाही उन्होने स्पष्ट हिदायत व चेतावनी देते हुए कि जिन्होने मास्क पहनने के अनिवार्य नियम एवं सामाजिक दूरी बनाकर रखने के सिद्धांत का पालन नहीं किया। ऐसे दुकानदारों एवं लोगो पर कार्यवाही की गई। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
सामाजिक दूरी का पालन न करने पर नगर निगम ने कटोरा तालाब के राधा फ्रेस वल्र्ड दुकान पर 300 रू., बॉबी प्रोविजन स्टोर्स कटोरा तालाब मुख्य मार्ग पर 500 रू., मुकेष किराना स्टोर्स टिकरापारा के संचालक पर 500 रू., सुरज प्रोविजन स्टोर्स टिकरापारा पर 500 रू., अमर आलू प्याज भंडार टिकरापारा पर 500 रू., अर्पणा पोल्ट्री टिकरापारा पर 500 रू., आनंद मोबाईल पर 500 रू. एवं विभिन्न जोनो के वार्डो में मास्क पहनने के अनिवार्य नियम का व्यवहारिक पालन न करने वाले लोगो पर कडी चेतावनी देते हुए शासन के निर्देशानुसार 100-100 रू. का प्रत्येक संबंधित मास्क न पहनने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया।
निगम जोन के नगर निवेष , स्वास्थ्य विभाग, लोककर्म विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने न सिर्फ शासन के नियम व आदेश से संबंधितों को अवगत कराया एवं इसके लिए सार्वजनिक मुनादी करवायी बल्कि जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु लोककल्याण की दृष्टि से सघन जनजागरण अभियान चलाकर लोगो से मास्क पहनने के एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम व सिद्धांत का स्वयं एवं जन-जन की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पालन करने का अनुरोध किया। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना भरने की कार्यवाही का सामना करने तैयार रहने की चेतावनी उन्हें दी।

 



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