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रायपुर: कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने 30 उड़नदस्ता टीम का गठन

रायपुर: कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने 30 उड़नदस्ता टीम का गठन
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रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम करने तथा कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने एवं समय-समय पर हाथ धोने एवं सैनिटाइज करने आदि को सुनिश्चित करने के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 10 जोन के लिए 30 उड़नदस्ता टीम का गठन किया है।
कलेक्टर ने इसके लिए जोन टीम में वरिष्ठ राजस्वअधिकारियों के साथ-साथ पुलिस , नगर निगम, खाद्य तथा अन्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। कलेक्टर ने इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए आई.ए.एस अधिकारी तथा सहायक कलेक्टर रायपुर अभिषेक कुमार को जिला स्तर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है । उल्लेखनीय है कि रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 17 मई की सुबह 6 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़ी प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं ।
जोन क्रमांक-01 में पूनम शर्मा, डिप्टी कलेक्टर ,जोन क्रमांक -02 में मुकेश कुमार कोठारी, डिप्टी कलेक्टर, जोन क्रमांक- 03 मे मीना साहू अतिरिक्त तहसीलदार ,जोन क्रमांक- 04 में राजीव कुमार पांडे, संयुक्त कलेक्टर ,जोन क्रमांक -05 में संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर ,जोन क्रमांक- 06 में नवीन कुमार ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, जोन क्रमांक- 07 में जगन्नाथ वर्मा, डिप्टी कलेक्टर ,जोन क्रमांक - 08 मे अरविंद पांडे, संयुक्त कलेक्टर, जोन क्रमांक -09 में दीपक कुमार भारद्वाज, नायाब तहसीलदार और जोन क्रमांक - 10 मे अमित बेक, तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है।

फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने, मास्क धारण नहीं करने पर 500 रपये का अर्थदंड लगाया जाएगा :
किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग, दुकानदार अथवा ग्राहक द्वारा मास्क धारण नहीं करने या उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किये जाने पर दुकान सील करने अथवा नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही किया जाएगी। इसी तरह राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने तथा सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की दशा में महामारी रोग अधिनियम के अधीन निर्मित विनियम के तहत 500 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु समस्त इंसिडेंट कमांडर, नायब तहसीलदार की श्रेणी अनिम्न समस्त राजस्व अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी/जोन कमिश्नर/उनके द्वारा नामित सहायक राजस्व निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न समस्त पुलिस अधिकारी तथा इस कार्यालय द्वारा नियुक्त किये गये ग्रिड प्रभारी तथा सहायक ग्रिड प्रभारी को प्राधिकृत किया है।

शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने या नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर एफ आई आर दर्ज किया जाएगा :
यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इन्कार किया जाता है या शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है या नियमों का गंभीर उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी।

एम.आर.पी. के भीतर खाद्य सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने खाद्य निरीक्षकों एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई :
इसी तरह कलेक्टर ने एम.आर.पी. के भीतर खाद्य सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने के लिए खाद्य निरीक्षका एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। उड़न दस्ता दल इस आदेश के उल्लघन पर विधि अनुसार कार्यवाही करेगें तथा जोन के अन्य दो उड़नदस्ता दल कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार एवं जागरुकता हेतु कार्य करेगें।आवश्यक होने पर ए.एस.आई. द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
 



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