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जून से शुरू होगा किसान न्याय योजना में किसानों का पंजीयन

जून से शुरू होगा किसान न्याय योजना में किसानों का पंजीयन
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अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भू.स्वामी और वन पट्टा धारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भू-धारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9000 रुपए आदान सहायता राशि दी जाएगी।
वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना,अरह, एमक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान, केला एपपीता लगाता है या वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10000 रुपए के मान से आदान सहायता मिलेगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता दी जाएगी। राज्य में कृषि के क्षेत्र में अधिक निवेश और इसको लाभ के व्यवसाय के रूप में पुर्नस्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि के उद्देश्य वाली यह योजना खरीफ 2021 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी।
इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त और संचालक कृषि, जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में उपसंचालक कृषि से किया जाएगा। योजना के तहत पंजीकृत कृषक को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर ए बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन का सत्यापन कृषि विस्तार अधिकारी से कराना होगा। निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जमा कर कृषक वहां से पावती प्राप्त कर सकेगाण्संयुक्त खातेदार का पंजीयन नंबरदार नाम से किया जाएगा इसके लिए संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह-शपथ पत्र और अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आदान सहायता पंजीकृत कृषक नंबरदार के खाते में अंतरित की जाएगी। जिसका बटंवारा आपसी सहमति से खातेदार करेंगे।
 



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