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कोरोना के बढ़ते मामले के बाद धारा 144 लागू , शादी समेत अन्य आयोजनों के लिए नियम लागू

कोरोना के बढ़ते मामले के बाद धारा 144 लागू , शादी समेत अन्य आयोजनों के लिए नियम लागू
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रायपुर : छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। इसे देखते हुये सीएम के निर्देशों के बाद अब जिलों में सख्तियां बढ़ी दी गई है। इसी बीच अब कोरिया जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर श्याम घावड़े आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी।

इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।

इसी तरह बिलासपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें शादी समारोह व अंत्येष्टि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन सभी प्रकार के जुलूस में रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम व खेलकूद के आयोजनों पर पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वहीं एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर का निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट में ही जांच करानी होगी। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में मंगलवार रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू लागू करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही सभी स्कूल-कॉलेज बंद भी रखने के लिए कहा है। हालांकि 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए शिक्षण संस्थान सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकेंगे। सार्वजनिक समारोह के लिए आदेश के अनुसार अनुमति लेनी होगी।



 



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