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बड़ी खबर: कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास 06 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

बड़ी खबर: कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास 06 अक्टूबर तक धारा 144 लागू
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उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की तरफ से कलेक्ट्रेट परिसर और परिसर के आसपास 07 जुलाई से 06 अक्टूबर तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा-रैली जुलूस, नारेबाजी के लिए उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।



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