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छत्तीसगढ़ के अब इन दो जिलों में लॉकडाउन के बीच कलेक्टर ने जारी किया अनलॉक का आदेश, अब शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

 छत्तीसगढ़ के अब इन दो जिलों में लॉकडाउन के बीच कलेक्टर ने जारी किया अनलॉक का आदेश, अब शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
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महासमुंद। बाजार खुलने का 30 तक इंतजार कर रहे व्यापारी व आमजन के लिए राहत भरी खबर है । मंगलवार रात कलेक्टर ने जिले में आज से सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने के आदेश दे दिए है । इसके लिए नई गाइडलाइन जारी किया गया है ।  जारी गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी। रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। संडे को जिले में पूरी तरह से लॉक डाउन का पालन कराया जाएगा। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन की दुकान, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर सप्लाई और दूध की सप्लाई के अलावा फल सब्जी जैसी जरूरी चीजों की सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। इसके अलावा कोई भी शॉप या ऑफिस संडे को नहीं खोला जाएगा बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। शराब दुकानों को लेकर आबकारी विभाग की तरफ से कहा गया है कि देशी शराब की दुकानें बुधवार 26 मई से खोल दी जाएंगी। इन के काउंटर पर जाकर नगद देकर शराब खरीदी जा सकती है। अब तक सिर्फ ऑनलाइन की ही सुविधा थी। देशी शराब दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक के लिए खुलेंगी। विदेशी शराब (अंग्रेजी) के लिए होम डिलीवरी पिकअप व्यवस्था पहले की ही तरह होगी। इसकी दुकानें नहीं खुलेंगी।

ये सर्विसेस होंगी शुरू
जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कंपलेक्स खुलेंगे।
सभी तरह के ठेले गुमटी, यानी कि पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे। सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे। शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।, रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में लोग शादी के कार्यक्रम कर सकेंगे। दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग ही इक_ा हो सकेंगे।

ये पाबंदियां अब भी रहेंगी
जिले  के सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा ।

कोरिया कलेक्टर ने जिले में कोरोना संकमण में कमी आने के कारण निर्धारित सेवाओं में छूट देते हुए आदेश प्रसारित किए गए हैं। जिसके अनुसार सभी दुकानों, शोरूम, मॉल, आदि को प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी । होटल और रेस्तरां में इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी। होटल-रेस्तरां में केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाईन, स्विगी, जोमेटो आदि की प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

इसी तरह सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त सप्ताहिक बाजार, हाट बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल और थियेटर एवं जिम बंद रहेंगे । सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से दोपहर 2 बजे से अगली सुबह 6बजे तक बंद रहेंगे। रात का कफ्र्यू जारी रहेगा।

कलेक्टर एसएन राठौर ने आम जनता से अपील की है कि कोविड प्रोटोकाल के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सेनिटाइज करना (फिजिकल डिस्टेंसिंग) अनिवार्य रूप से करें और जब तक अत्यावश्यक कार्य न हो कृपया घर से बाहर न निकलें।


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