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छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और व्यापम को जारी किया नोटिस, तीन सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और व्यापम को जारी किया नोटिस, तीन सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
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 बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन और व्यापम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

दरअसल, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। परीक्षा में चयन प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर 10 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार और व्यापम को नोटिस जारी की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।

बता दें कि 10 अभ्यर्थियों ने पुलिस आरक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में भर्ती नियम 2007 के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि कुल 5,967 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन चयन सूची में केवल 2,500 अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए हैं।



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